आवेदकों को समयमान वेतनमान का दिया जाये लाभ
जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता शासकीय कर्मियों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सरकार को 90 दिन की मोहलत दी है।
याचिकाकर्ता छिंदवाड़ा निवासी शालिनी श्रीवास्तव सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता बालकिशन चौधरी, आशीष चौधरी व प्रशांत मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं ने 10 से 30 वर्ष तक की सेवा पूरी की है। नियमानुसार 10 वर्ष पूरे होने पर प्रथम 20 पर द्वितीय और 30 वर्ष पूरे होने पर तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने इस संबंध में कई बार शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।
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