*कलेक्टर श्री प्रसाद ने खनिज, राजस्व तथा वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त किए बिना शासकीय भूमि से मिट्टी और मुरुम उत्खनन और परिवहन की अनुमति देने पर जारी किया कारण बताओ नोटिस*तीन दिन के भीतर जवाब देने किया निर्देशित*
*कलेक्टर श्री प्रसाद ने खनिज, राजस्व तथा वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त किए बिना शासकीय भूमि से मिट्टी और मुरुम उत्खनन और परिवहन की अनुमति देने पर जारी किया कारण बताओ नोटिस*तीन दिन के भीतर जवाब देने किया निर्देशित*
कटनी । खनिज, राजस्व तथा वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त किए बिना शासकीय भूमि से मिट्टी और मुरूम उत्खनन और परिवहन की अनुमति प्रदान करने पर कलेक्टर श्री अवि प्रसाद ने कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग श्रीमती शारदा सिंह के कार्यों को पदीय दायित्वों के निर्वहन लापरवाही, उदासीनता व स्वेच्छाचारिता की श्रेणी में मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर जवाब मांगा है।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि मेसर्स एस के आई रेल रोड प्राइवेट लिमिटेड प्रताप बिहार कलवार रोड, जोतथवारा जयपुर राजस्थान को झिंझरी, बिलरी, देवगाँव से घूसरपुर पहुँच मार्ग लम्बाई 5.40 कि.मी. निर्माण की स्वीकृति ग्राम पोड़ी के शासकीय भूमि के खसरा क्रमांक 1053/2 के अंश भाग में मिट्टी / मुरुम का उत्खनन कर मार्ग के निर्माण कार्य में 7000 घनमी. मिट्टी/मुरुम के उपयोग हेतु कार्यपालन यंत्री शारदा सिंह द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। किन्तु म०प्र० गौण खनिज 1996 के नियम 68 अनुसार मुरुम एवं साधारण मिट्टी उत्खनन की अनुज्ञा दिये जाने के पूर्व खनिज, राजस्व तथा वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त किया जाना चाहिए। जबकि आपके द्वारा उक्त विभागों से अनापत्ति प्राप्त किये बगैर संबंधित कंपनी को निर्माण कार्य हेतु प्रश्नाधीन क्षेत्र से खनिज मिट्टी , मुरुम उत्खनन एवं परिवहन की सीधे अनुमति दे दी गई है, जो कि नियम-निर्देशों के विपरीत है। शासकीय कार्य में पदीय दायित्वों का निर्वहन नियमानुसार नहीं किया जाना कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता व स्वेच्छाचारिता की श्रेणी में आता है।
अतः उपरोक्त के संबंध में अपना जवाब पत्र प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत करने के साथ-साथ निर्देशित किया जाता है कि इस तरह की और कितनी अनुमतियाँ जारी की गई है? सभी की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। निर्धारित अवधि में उपरोक्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराने तथा अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं करने अथवा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं पाये जाने की स्थिति में आपके विरुद्ध म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत् नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी ।
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