स्पा सेंटर की आड़ में दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं
ढीमरखेड़ा । विशेष न्यायाधीश निशा गुप्ता की अदालत ने स्पा सेंटर की आड़ में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी हाथीतला कालोनी जबलपुर निवासी अमन शर्मा उर्फ आर्यन की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
अभियोजन की ओर से व आपत्ति कर्ता की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया। उन्होंने दलील दी कि मदन महल पुलिस ने पांच मार्च 2024 को आरोपी को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल जेल में है। उस पर आरोप है कि उसने पीडि़ता व उसकी सहेली को स्पा सेंटर में काम पर रखने के बहाने शोषण किया है। अधिक पैसा कमाने के लिए बाहर जाने दबाव बनाया जाता था। साथ ही स्वयं भी दुष्कर्म किया जाता था। अदालत ने सभी तर्क सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि यह मामला गंभीर प्रकृति का है, अत: जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें