उचित मूल्य दुकान पिपरिया बाकल के विक्रेता पर एफ.आई.आर. 257 क्विंटल खाद्यान्न के अपयोजन का मामला
कटनी । शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से गरीब परिवारों को दिए जाने वाले खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो, इसके लिए कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही किसी भी प्रकार की अनियमितता और लापरवाही सामने आने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही भी की जा रही है। इसी क्रम में शासकीय उचित मूल्य की पिपरिया बाकल, बहोरीबंद की दुकान में खाद्यान्न वितरण में अनियमितताओं पर कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा इसकी जांच कराई गई और दुकान में करीब 6 लाख 74 हजार 391 रुपए की 257 क्विंटल खाद्यान्न सामग्री का अपयोजन पाये जाने पर पिपरिया बाकल के विक्रेता चमनलाल झारिया के विरूद्ध बाकल पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
*बायोमेंट्रिक सत्यापन कराया, राशन नहीं किया वितरित*
तहसील बहोंरीबंद अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान पिपरिया दुकान कोड 4205005 के विक्रेता चमनलाल झारिया के द्वारा खाद्यान्न सामग्री वितरण में अनियमितता किये जाने की शिकायत के आधार पर दुकान की जांच क्षेत्रीय कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बहोरीबंद के पीयूष कुमार शुक्ला के द्वारा की जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बहोंरीबंद को प्रस्तुत किया गया। जांच में विक्रेता के द्वारा माह दिसंबर 2023 में शासकीय उचित मूल्य दुकान पिपरिया बाकल की जांच के दौरान सामग्री का नियमित वितरण नहीं किये जाने के साथ ही शासन निर्देशानुसार हितग्राहियों को पीओएस मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन करने के बावजूद भी विक्रेता द्वारा माह अक्टूबर 2023 का राशन प्रदाय नहीं किये जानें, दुकान से सम्बद्ध हितग्राहियों को माह नवंबर 2023 का राशन प्रदाय नहीं करने साथ ही भौतिक सत्यापन के दौरान रूपये 6 लाख 74 हजार 391 रूपये के बाजार मूल्य के गेहूँ 150.23 क्विंटल, चावल 106.72 क्विंटल का अपयोजन खुर्द-बुर्द किया जाना पाया गया। जिसके फलस्वरूप कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देशानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकान पिपरिया बाकल के विक्रेता बाकल निवासी चमनलाल झारिया के विरूद्ध पुलिस थाना रीठी में सोमवार 8 जनवरी 2024 को बाकल पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है।
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