नियम विरुद्ध तरीके से जारी हुआ बीपीएल कार्ड, हाईकोर्ट से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति निरस्त ढीमरखेड़ा । हाईकोर्ट ने नियम विरुद्ध तरीके से विकलांग व्यक्ति को जारी बीपीएल कार्ड को निरस्त करने के आदेश जारी किये हैं। हाईकोर्ट जस्टिस जी एस अहलूवालिया की एकलपीठ ने बीपीएल कार्ड के आधार पर बेटी को मिली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में मिली नियुक्ति भी निरस्त कर दी है। एकलपीठ ने याचिकाकर्ता महिला को नियुक्ति प्रदान करने के आदेश जारी किये हैं। टीकमगढ़ निवासी याचिकाकर्ता रोशनी राजपूत की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उसने बन्न आंगनवाडी केन्द्र में नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। उसे 45.9 अंक प्राप्त हुई थे और वरियता सूची में उसका तीसरा स्थान था। प्रथम स्थान पर अनावेदक माया राजपूत थी, जिसे 48 अंक प्राप्त हुए थे। प्राप्त अंक में दस अंक बीपीएल कार्ड के मिले थे। फाइनल लिस्ट जारी करते समय बीपीएल कार्ड निरस्त होने के कारण अनावेदक के दस अंक कम कर दिये गये थे। दूसरे स्थान की प्रतिभागी का चयन किसी अन्य आंगनवाडी केन्द्र में हो गया था। जिसके कारण उसे नियुक्ति प्रदान की गयी थी। जिसे चुनौती द